उच्चतम न्यायलय ने एक निर्णय देते हुए ये कहा कि अब घरेलू हिंसा कानून के तहत किसी पर भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, मुकदमा चलाया जा सकता है. न्यायलय ने अपने निर्णय से घरेलू हिंसा कानून की धारा 2 (q) से ‘पुरुष’ शब्द को निरस्त कर उसकी जगह ‘व्यक्ति’ कर दिया है.
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने एक मामले की सुनवाई में निर्णय देते हुए कहा कि ये शब्द एक समान स्थिति वाले लोगों में भेदभाव कर रहे थे और घरेलू हिंसा कानून के प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों के एकदम विपरीत है.
अब इस ख़बर से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं :
1. घरेलू हिंसा कानून की किस धारा में परिवर्तन किया गया है ?
2. घरेलू हिंसा कानून का पूरा नाम बताइए ?
उत्तर
1. धारा 2 (q)
2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
स्रोत – दि हिन्दू