पाकिस्तान की शीर्ष शरिया अदालत ने मेडिकल जटिलता वाले जोड़ों द्वारा गर्भधारण करने के लिए ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ प्रणाली की मदद लेने को कानूनी मंज़ूरी दे दी है.
कोर्ट ने कहा कि यह कानून केवल तब ही लागू होगा जब शुक्राणु वास्तविक पिता और अंडाणु वास्तविक मां के हों और बच्चे को जन्म भी उसकी वास्तविक मां ही दे.
कोर्ट ने कहा कि यह कानून केवल तब ही लागू होगा जब शुक्राणु वास्तविक पिता और अंडाणु वास्तविक मां के हों और बच्चे को जन्म भी उसकी वास्तविक मां ही दे.
स्रोत – पीटीआई