हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि किसी भी व्यक्ति को अपने निवास के अतिरिक्त किसी भी ऐसे स्थान पर शराब पीने की अनुमति नहीं है जो पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के तहत लाइसेंस प्राप्त या अधिकृत नहीं है.
यह जानकारी देते हुए आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टेन अभिमन्यु ने चंडीगढ़ में बताया कि सड़क पर या सड़क के साथ या पार्क/गार्डन/मार्किट या नदी आदि स्थानों पर या एक खड़े या चलते हुए वाहन में शराब पीना अपराध होगा.
अब इस समाचार से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में शराब की खपत पर प्रतिबंध लगाया है ?
Ans1. हरियाणा
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स्रोत – आल ईन्डिया रेडियो (AIR News)