Home   »   सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के...

सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिये नियम सख्त किये

सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिये नियम सख्त किये |_3.1
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 01 नवंबर 2016 को, रेटिंग जारी करने और उसे रोकने के लिये अधिक खुलासे को निर्धारित करते हुए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिये नियमों को सख्त कर दिया है.
पूंजी बाजार नियामक ने एजेंसियों को, उपहारों के लेन देन समेत रेटिंग की गई संस्थाओं के साथ उनके प्रतिफल/पुरस्कार व्यवस्था (compensation arrangements) की प्रकृति का खुलासा करने का भी निर्देश दिया है. CRISIL, ICRA और CARE बड़ी एजेंसियां हैं जो ऋण लिखत/उपकरणों जारी करने वालों की रेटिंग जारी करती हैं.

अब इस खबर से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं :
Q1. भारतीय पूंजी बाजार नियामक का पूरा नाम बताइये ?
Q2. कुछ प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम बताइये ?

उत्तर
1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
2. CRISIL, ICRA और CARE
स्रोत – बिज़नेस स्टैण्डर्ड

TOPICS:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *