सशस्त्र बल (विशेष शक्तियों) अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत पूरे नागालैंड को छह माह के लिए “डिस्टर्ब एरिया” घोषित किया है, जो सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी ओपरेशन करने का अधिकार देता है. राज-पत्र अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि यह राय है कि पूरा नागालैंड का क्षेत्र “परेशान और खतरनाक स्थिति” में है, जिसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक है.
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