सशस्त्र बल (विशेष शक्तियों) अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत पूरे नागालैंड को छह माह के लिए “डिस्टर्ब एरिया” घोषित किया है, जो सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी ओपरेशन करने का अधिकार देता है. राज-पत्र अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि यह राय है कि पूरा नागालैंड का क्षेत्र “परेशान और खतरनाक स्थिति” में है, जिसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक है.
भारतीय नौसेना को एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप मिलने जा रहा है। उथले पानी…
झारखंड सरकार ने 24 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए…
ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत…
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली अपनी दो दिवसीय…
दिल्ली ओपन 2026 का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ, जहां ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस…
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में…