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नागालैंड में एएफएसपीए छह महीने तक विस्तारित

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सशस्त्र बल (विशेष शक्तियों) अधिनियम (एएफएसपीए) के तहत पूरे नागालैंड को छह माह के लिए “डिस्टर्ब एरिया” घोषित किया है, जो सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना के कहीं भी ओपरेशन करने का अधिकार देता है. राज-पत्र अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने कहा कि यह राय है कि पूरा नागालैंड का क्षेत्र “परेशान और खतरनाक स्थिति” में है, जिसमें सशस्त्र बलों का प्रयोग नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक है.


अब, इसलिए सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियों) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पूरे राज्य को छह माह की अवधि के लिए ‘डिस्टर्ब एरिया’ माना जाए, इस अधिनियम का प्रयोजन 30 जून 2017 से प्रभावी होगा.
उपरोक्त समाचारों से महत्वपूर्ण तथ्य-
  • डॉ शूरोज़ेलि लीज़िएतु, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं.
  • पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य नागालैंड के राज्यपाल है.
  • एएफएसपीए जो 1958 में शुरूआती नागा विद्रोह के बीच अधिनियमित किया गया था, गृह मंत्रालय द्वारा “डिस्टर्ब” घोषित क्षेत्रों में विद्रोहियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले घरो को सर्च करने, नष्ट करने, विद्रोहियों को मारने के लिए सेना और राज्य और केंद्रीय पुलिस बल को शक्ति देता है.
स्त्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

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