मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए नियम में बिहार सरकार के कर्मचारी और अधिकारी राज्य के बहार और दुनिया में कहीं भी रहें वो शराब नहीं पी सकते.
बिहार कैबिनेट ने राज्य निषेध कानून में एक संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नौकरशाहों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को दुनिया में कहीं भी पीने पर दंडित किया जाएगा.
स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस



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