केंद्र ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच नदी के पानी को साझा करने के विवाद का फैसला करने के लिए तीन सदस्यीय महानदी विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष होंगे, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रवि रंजन और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंदरमीत कौर कोचर इसके अन्य दो सदस्य हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद को अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण को सौंपने की मांग की थी.
स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR News)



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