केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के चालू सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाना है। मुख्य उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सटीक रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित करना और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है।
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