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बैंकिंग उद्योग को 6 महीने के लिये ‘जन उपयोगी सेवा’ किया गया घोषित

भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को ‘जन उपयोगी सेवा’ के रूप में घोषित किया है। सरकार द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थि‍क गतिविधियों के बडे पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए ‘जन उपयोगी सेवा’ घोषित किया गया है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को लाने से ये बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंध लगाता है। इसका अर्थ है 21 अप्रैल, 2020 के बाद से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी इस अवधि तक किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

  • श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (I/C): संतोष कुमार गंगवार.
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