अटल पेंशन योजना (APY) को 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना है, विशेष रूप से कमजोर वर्गों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, इस योजना में कुल नामांकन 7 करोड़ से अधिक हो गए हैं, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में 56 लाख से अधिक नए नामांकन जोड़े गए हैं। यह उपलब्धि योजना की सफलता को दर्शाती है, जो समाज के संवेदनशील वर्गों तक पहुंचने में सक्षम रही है।
वित्त मंत्रालय ने इस योजना की वृद्धि का श्रेय बैंकों, राज्य स्तर के बैंकर्स समिति (SLBCs) और संघ क्षेत्र स्तर के बैंकर्स समिति (UTLBCs) के सामूहिक प्रयासों को दिया है। इसके अतिरिक्त, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राज्य और जिला स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों, मीडिया अभियानों और विभिन्न भाषाओं में पत्रक वितरण के माध्यम से योजना का प्रचार किया है।
अटल पेंशन योजना में योगदान के आधार पर ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। यदि किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसके पति/पत्नी को वही पेंशन मिलती है। दोनों के निधन के बाद, जमा किया गया कोष नामांकित व्यक्ति को वापस किया जाता है। यह संरचना परिवार के लिए निरंतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे APY आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षित नेट बन जाती है।
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