4 दिसंबर, 2024 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य भर के होटलों, रेस्तराओं और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की। मौजूदा कानूनों में संशोधन करने वाले इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर गोमांस की खपत को और अधिक सख्ती से नियंत्रित करना है। यह प्रतिबंध, जो तुरंत प्रभावी होगा, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास पहले से लागू 5 किलोमीटर के दायरे से आगे तक फैल जाएगा।
सारांश/स्थिर जानकारी
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| समाचार में क्यों? | असम ने होटलों और सार्वजनिक स्थलों में बीफ के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। |
| किसके द्वारा लागू? | असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा। |
| कानूनी पृष्ठभूमि | – असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, 2021 में संशोधन। – पहले यह कानून मंदिरों और हिंदू बहुल क्षेत्रों के आसपास बीफ की बिक्री और वध पर रोक लगाता था। |
| मुख्य बदलाव | – प्रतिबंध को मंदिरों के 5 किमी के दायरे से बढ़ाकर पूरे राज्य में लागू किया गया। |
| प्रतिबंध का कारण | – सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करना। – बीफ उपभोग से संबंधित राजनीतिक विवादों को संबोधित करना। |
| प्रभाव | – आतिथ्य और खाद्य उद्योग पर असर। – कानून सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं के अनुरूप है। |
| राज्य कानून | असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, 2021 अब विस्तारित प्रतिबंधों के साथ मवेशियों के वध और बीफ बिक्री को नियंत्रित करता है। |
भारत सरकार ने भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स (Merchandise Trade Indices) का आधार वर्ष 2012-13…
माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन के तहत भारतीय मूल की अधिकारी आशा…
हरशरण कौर त्रेहन को पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) में निदेशक (वाणिज्यिक) नियुक्त किया…
भारतीय रेलवे ने शिकायत निवारण, टिकट कन्फर्मेशन की भविष्यवाणी, हाउसकीपिंग सेवाओं और भीड़ प्रबंधन को…
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देश…
गुजरात सरकार ने India AI Impact Summit 2026 के दौरान Larsen & Toubro की व्योमा…