4 दिसंबर, 2024 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य भर के होटलों, रेस्तराओं और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की। मौजूदा कानूनों में संशोधन करने वाले इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर गोमांस की खपत को और अधिक सख्ती से नियंत्रित करना है। यह प्रतिबंध, जो तुरंत प्रभावी होगा, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास पहले से लागू 5 किलोमीटर के दायरे से आगे तक फैल जाएगा।
सारांश/स्थिर जानकारी
पहलू | विवरण |
---|---|
समाचार में क्यों? | असम ने होटलों और सार्वजनिक स्थलों में बीफ के उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। |
किसके द्वारा लागू? | असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा। |
कानूनी पृष्ठभूमि | – असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, 2021 में संशोधन। – पहले यह कानून मंदिरों और हिंदू बहुल क्षेत्रों के आसपास बीफ की बिक्री और वध पर रोक लगाता था। |
मुख्य बदलाव | – प्रतिबंध को मंदिरों के 5 किमी के दायरे से बढ़ाकर पूरे राज्य में लागू किया गया। |
प्रतिबंध का कारण | – सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करना। – बीफ उपभोग से संबंधित राजनीतिक विवादों को संबोधित करना। |
प्रभाव | – आतिथ्य और खाद्य उद्योग पर असर। – कानून सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं के अनुरूप है। |
राज्य कानून | असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, 2021 अब विस्तारित प्रतिबंधों के साथ मवेशियों के वध और बीफ बिक्री को नियंत्रित करता है। |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन…
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है, जब 5…
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस (IDSDP) हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता…
सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किए…
भारत की मुक्केबाज़ी टीम ने ब्राज़ील के फॉज़ डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग…
पश्चिम बंगाल ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण…