आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राज्य मंत्रिमंडल ने एपी नगर निगम अधिनियम, 1994 और पंचायत राज अधिनियम, 1994 में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले कानून में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय और नागरिक निकायों के चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। सरकार का मानना है कि इस कदम से घटती तेलुगु आबादी के बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन में मदद मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 और आंध्र प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965 में 1994 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने की मंजूरी दे दी, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। हालांकि 2019 में पंचायत राज चुनावों के लिए प्रतिबंध हटा दिया गया था, लेकिन यह अन्य स्थानीय निकायों पर लागू रहा।
यह भी पता चला कि वर्तमान में राज्य की 11 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु की है। 2047 तक यह संख्या बढ़कर 19 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या वर्तमान में 10 प्रतिशत है और 2015 तक यह बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। इस संदर्भ में, मंत्रिमंडल ने 1994 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने का निर्णय लिया, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका गया था।
कैबिनेट ने कहा कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत है, जबकि आंध्र प्रदेश में यह केवल 1.5 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य में औसत पुरुष प्रजनन आयु 32.5 वर्ष है, जो 2047 तक 40 वर्ष तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह, राज्य में महिला प्रजनन आयु अभी 29 वर्ष है, जो 2047 तक 38 वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। यह भी कहा गया कि आर्थिक विकास में योगदान देने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आएगी।
कैबिनेट ने राज्य के आधिकारिक प्रतीक और क्यूआर कोड वाले नए पट्टादार पासबुक (राजस्व रिकॉर्ड) जारी करने को भी मंजूरी दी। ये पिछली सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर के साथ वितरित किए गए 22 लाख भूमि रिकॉर्ड की जगह लेंगे।
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, 1992 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी और रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) पर प्रतिबंध को एक साल तक बढ़ाने का भी फैसला किया। इसने 1 अक्टूबर से नई आबकारी नीति लागू करने का फैसला किया। मंत्री ने कहा कि कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शराब बेची जाएगी।
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