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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया

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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया। यह अधिनियम, जो 1919 से लागू था, को भेदभावपूर्ण और ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया था। अदालत के फैसले का तेलंगाना में ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

 

ख़बरों में क्यों:

वैजयंती वसंता मोगली द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद तेलंगाना किन्नर अधिनियम जांच के दायरे में आया, जिन्होंने तर्क दिया कि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण था और इसमें कानूनी समर्थन का अभाव था। मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता के दावों से सहमति जताई और 6 जुलाई, 2023 को अधिनियम को रद्द कर दिया।

 

मुद्दे पर निर्णय:

अपने फैसले में, उच्च न्यायालय की पीठ ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम की आक्रामक और मनमानी प्रकृति को उजागर करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय को अपराधी बनाता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसमें विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित निजता के अधिकार और गरिमा के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

 

क्या प्रस्तावित किया गया था:

उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार को स्थिति को सुधारने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सबसे पहले, इसने तेलंगाना किन्नर अधिनियम के मनमाने और अनुचित प्रावधानों को स्वीकार करते हुए इसे निरस्त करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने शिक्षा और सरकारी रोजगार क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। इस कदम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देना है। अदालत ने सरकार को सामाजिक और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हुए, आसरा योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर लोगों को पेंशन प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

 

अधिनियम, 2019 सबसे प्रमुख

ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करने वाले अधिनियम, 2019 सबसे प्रमुख है। कथित तौर पर ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से अधिनियमित, विशेष रूप से उनके कल्याण, आवास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के संबंध में, इस अधिनियम को कार्यकर्ताओं द्वारा “कठोर और भेदभावपूर्ण” कहा गया है। न केवल ‘ट्रांसजेंडर’ की गलत परिभाषा के लिए, यह अधिनियम अपने ही नागरिकों के एक समूह के प्रति उदासीनता, उपेक्षा और गोपनीयता को भी दर्शाता है।

 

तेलंगाना: मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री: के.चंद्रशेखर राव
  • राज्यपाल: तमिलिसाई सौंदर्यराजन
  • राजधानी: हैदराबाद गठन: 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ
  • राजभाषा: तेलुगु और उर्दू
  • प्रमुख शहर: हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद
  • जनसंख्या: लगभग 39.64 मिलियन (2021 तक) क्षेत्रफल: 112,077 वर्ग किलोमीटर
  • जिले: 33 विधानमंडल: एक सदनीय (तेलंगाना विधान सभा)
  • न्यायपालिका: तेलंगाना उच्च न्यायालय (हैदराबाद में स्थित)
  • राज्य पशु: चित्तीदार हिरण (चीतल)
  • राज्य पक्षी: इंडियन रोलर (पालपिट्टा)
  • राज्य पुष्प: सेन्ना औरिकुलाटा (तांगेडु)
  • राज्य वृक्ष: प्रोसोपिस सिनेरिया (जम्मी चेट्टू)
  • प्रमुख नदियाँ: गोदावरी, कृष्णा, मुसी, मनैर

 

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