भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर तीन बड़े बैंकों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने इसके तहत इन बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक (J&K Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र ( Bank of Maharashtra) और एक्सिस बैंक ( Axis Bank) का नाम शामिल है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना बैंकों, ऋणों और अग्रिमों के बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ-साथ वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों का पालन करने में बैंक की विफलता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रणों का समय पर कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित नहीं किया।
एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया
आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम – क्रेडिट कार्ड खातों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर आरबीआई द्वारा 30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों पर दंडात्मक शुल्क लगाने से लगाया गया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया गया
आरबीआई ने Bank of Maharashtra के खिलाफ एक्शन लेते हुए 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगया है। लोन और डिपॉजिट के नियमों का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगाया है।
आरबीआई के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि बैंक ने उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए बिना एक निगम को सावधि ऋण स्वीकृत कर दिया था, जिसके लिए ऋण प्रदान किया गया था। आरबीआई के अनुसार, यह जुर्माना बैंकों द्वारा रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा नही करता है।
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