केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जुलाई 2017 में भारतीय करदाता के साथ नौ एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (यूएपीए) में प्रवेश किया. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता योजना अंतरण मूल्य निर्धारण में मूल्य निर्धारण के तरीकों और आगे के अधिकतम पांच वायदा वर्षों के लिए अग्रिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मूल्य निर्धारण में करदात्ताओं को निश्चितता उपलब्ध कराने के लिए है.
सीबीडीटी ने अपने पहले एपीए को तेल एवं गैस की आपूर्ति में संलग्न करदाता के साथ हस्ताक्षर किए. इन नौ एपीए में शामिल अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में सॉफ्टवेयर विकास सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, वितरण, अनुबंध निर्माण, आदि का प्रावधान शामिल है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) केन्द्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकारी है.
- सुशील चंद्र सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं.
स्त्रोत- प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB)