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वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर 8.65% ब्याज दर की मंजूरी दी


वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65% ब्याज दर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी है, जिससे चार करोड़ ईपीएफओ सदस्य लाभान्वित होंगे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने 2016-17 के लिए ईपीएफ जमा पर दिसंबर, 2016 में 8.65% ब्याज दर देने का निर्णय लिया था. लेकिन वित्त मंत्रालय ने उसी समय मंजूरी नहीं दी थी और ईपीएफओ को किसी भी घाटे से बचने के लिए इसे 50 आधार अंकों तक कम करने के लिए कहा था. अब वित्त मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:
  • वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर 8.65% ब्याज दर की मंजूरी दी.
  • ईपीएफओ (EPFO) की फुल फॉर्म कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) है.
  • भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं.
  • ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFO) डी आर वी पी जॉय हैं.
  • ईपीएफओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है.


स्रोत – दि हिन्दू
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