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दिव्यांगजन और 80 वर्ष आयु से ऊपर के मतदाता अब डाक मतपत्रों से कर सकेंगे मतदान

दिव्यांगजन और 80 वर्ष आयु से ऊपर के मतदाता अब डाक मतपत्रों से कर सकेंगे मतदान |_3.1
अस्सी वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांगजन मतदाता अगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलट) के जरिए मतदान कर सकेंगे। अब तक डाक मतपत्र केवल चुनाव ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों के लिए उपलब्ध था। पहली बार दिल्ली मेट्रो, उत्तर रेलवे के कर्मचारी और मतदान को कवर करने वाले मीडियाकर्मी भी मतदान करने के लिए पोस्टल बैलट सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। डाक मतपत्र एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए किन्ही कारणों से मतदान केंद्र तक नहीं पहुँचने वाले मतदाता अपना वोट डाक मतपत्र के माध्यम से कर सकते हैं।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त: सुनील अरोड़ा

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