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2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना से 3.5 लाख आंध्र प्रदेश किसान लाभान्वित होंगे

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3,49,633 किसानों को ₹563 करोड़ का लाभ हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए आंध्र प्रदेश से इस योजना के तहत खुद को नामांकित करने वाले किसानों की संख्या क्रमशः 1.23 करोड़ और 1.31 करोड़ थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बारे में

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी।

  • नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रबी 2016 से पीएमएफबीवाई में भाग लेना शुरू किया और पिछले 5 मौसमों अर्थात् रबी 2016-17, खरीफ और रबी 2017 और खरीफ और रबी 2018 के दौरान 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 70,27,637 किसानों को कवर किया।
  • प्रीमियम में किसानों का हिस्सा 453 करोड़ रुपये है और राज्य/केन्द्र सरकार की 1909 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ, पांचों मौसमों के लिए सकल प्रीमियम 2362 करोड़ रुपये है।
  • जबकि खरीफ 2018 और रबी 2018 के दावों की प्रक्रिया चल रही है, हमने पहले 3 सत्रों को 35,22,616 किसानों से रु. 1804 करोड़ की सकल प्रीमियम राशि के साथ बंद कर दिया है और 1703 करोड़ रु. के दावों का भुगतान किया गया है, जिससे 17,66,455 किसानों को लाभ हुआ है, जो दर्शाता है कि लगभग 50% बीमित किसान लाभान्वित हुए हैं।

राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक

ठाकुर ने कहा कि पीएमएफबीवाई राज्यों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने खरीफ 2020 से इस योजना को लागू नहीं करने का फैसला किया था। भारत सरकार के ठोस प्रयासों और नई पहलों के कारण, आंध्र प्रदेश खरीफ 2022 सीजन से इस योजना में फिर से शामिल हो गया।

योजना ‘क्षेत्रीय दृष्टिकोण’ के आधार पर क्रियान्वित की गई

पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार, बीमाकृत किसानों को सूखा, बाढ़ आदि जैसी व्यापक आपदाओं के संबंध में दावा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह योजना मुख्य रूप से ‘क्षेत्रीय दृष्टिकोण’ के आधार पर क्रियान्वित की जाती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र के उपज आंकड़ों और योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पित दावा गणना फार्मूले के आधार पर, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान किया जाता है।

व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर नुकसान की गणना

हालाँकि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने, प्राकृतिक आग और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल के बाद होने वाले नुकसान के स्थानीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। यहां, किसानों को नुकसान की घटना की सूचना बीमा कंपनी / राज्य सरकार / संबंधित वित्तीय संस्थान / पोर्टल / ऐप को नुकसान के 72 घंटे के भीतर देनी होगी। इन दावों का मूल्यांकन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

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