COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए एक बीमा पॉलिसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package – PMGKP) को 180 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। COVID-19 रोगियों को सौंपे गए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आश्रितों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना जारी रखने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने का निर्णय लिया गया।
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प्रमुख बिंदु:
- इस आशय का एक पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2022 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों (स्वास्थ्य)/प्रधान सचिवों (स्वास्थ्य)/सचिवों (स्वास्थ्य) को उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य कर्मियों के बीच व्यापक प्रचार करने के लिए जारी किया गया है।
- PMGKP को 30 मार्च, 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और सीधे संपर्क में रहे हैं तथा जिन्हें कोविड-19 से प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।
- इसके अलावा अप्रत्याशित स्थिति के कारण राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/अस्पतालों कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा विशेष रूप से तैयार अस्पतालों द्वारा अधिग्रहण किए गए निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/एडोक/आउटसोर्स स्टाफ भी PMGKP के अंतर्गत आते हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक कोविड से संबंधित कार्यों के दौरान मारे गए स्वास्थ्य कर्मियों के 1905 अनुरोधों का निपटारा किया जा चुका है।
पीएमजीकेपी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP का पूर्ण रूप है। इस योजना में COVID-19 के कारण हुई मृत्यु और COVID-19 संबंधित कर्तव्य के कारण अनजाने में हुई मृत्यु को शामिल किया गया है। घटना की स्थिति में बीमित व्यक्ति के दावेदार को 50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस प्रणाली को पहली बार पिछले साल पेश किया गया था और इसके तहत नीतियां 30 मार्च, 2020 से शुरू होंगी। इस प्रस्ताव के तहत, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और संघीय और राज्य सरकारों के अस्पतालों को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को महामारी से निपटने के लिए बीमा कवरेज मिलेगा। सरकार ने हाल ही में जिला कलेक्टर के लिए दावों को प्रमाणित करने के लिए एक नया तंत्र स्थापित किया है, जिसमें बीमा प्रदाता 48 घंटों के भीतर दावों को मंजूरी और निपटान करता है।
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