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RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश

 

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश |_3.1

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है। बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A (section 35A of the Banking Regulation Act, 1949) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया।

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प्रमुख बिंदु:

  • RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट (comprehensive System Audit of its IT system) करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने की सलाह दी है। एक बार ऑडिट समाप्त हो जाने के बाद, आरबीआई आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और रिपोर्ट के आधार पर नए ग्राहकों को शामिल करने के लिए अनुमति देगा या इसकी समीक्षा करेगा।
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा। यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष: विजय शेखर शर्मा;
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ: सतीश कुमार गुप्ता;
  • पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश।  

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