केंद्र सरकार ने आपातकाालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme)(ECLGS 3.0) को 30 जून, 2021 तक तीन महीने के लिए या फिर योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किये जाने तक बढ़ायी गयी है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ECLGS योजना में कुछ संशोधन भी किए हैं.
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संशोधित नियम:
- 29 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थानों में कुल बकाया कर्ज का 40 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा. यह सीमा पहले 20 प्रतिशत थी.
- यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और उन पर 29 फरवरी, 2020 तक किसी कर्ज का बकाया पहले के 30 दिनों की तुलना में 60 दिन या इससे कम का रहा हो.
- ECLGS 3.0 के तहत दिये जाने वाले कर्ज की मियाद छह साल होगी. इसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 साल की मोहलत शामिल होगी. ECLGS 2.0 में, मियाद 12-महीने की मोहलत के साथ पांच साल थी.
- इसके अलावा, योजना ने MLI (सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं) को एक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन की सुविधा उपलब्ध हो सके.
- ECLGS को MSMEs, व्यवसाय उद्यमों, व्यवसाय उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत ऋण और MUDRA उधारकर्ताओं के लिए पूरी तरह से गारंटीकृत और संपार्श्विक-मुक्त अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के आत्म निर्भार भारत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था.