लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक, 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में COVID-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए 30 प्रतिशत की कटौती करने की मांग की गई है। ।
संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक, 2020, अध्यादेश संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन), 2020 की जगह लेगा। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।