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रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2017 (आरईआरए) आज से प्रभावी

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रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम2017 (आरईआरए), आज लागू हो गया है, इसका उद्देश्य पूरे देश में होमबॉयरों के हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता लाना है.


यहां अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं-
  • इसका उद्देश्य देश भर में होमबॉयर के हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता लाना है.
  • रियल एस्टेट डेवलपर्स जब तक आरइआरए में पंजीकृत नहीं होते तब तक उन्हें ग्राहकों से लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम और बुकिंग राशि लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, डेवलपर्स को अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को 31 जुलाई तक आरइआरए में सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ पंजीकृत करना होगा.
  • अगर कोई ग्राहक भुगतान में लगातार तीन चूक करता है तो डेवलपर को ग्राहक को तीन हफ्ते का नोटिस देना होगा, और यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो डेवलपर अनुबंध को रद्द कर सकता है.
  • अब तक करीब 13 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने नियमों को सूचित किया है.इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली शामिल हैं.

स्त्रोत- द फाइनेंसियल एक्सप्रेस 
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