गुजरात सरकार ने शराब की तस्करी करने वाले लोगो, शराबियों और बेईमान अधिकारियों जो शराबबंदी राज्य में अपराधियों की सहायता करते है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक अध्यादेश लागु किया.
वर्तमान गुजरात अधिनियम में आवश्यक संसोधन के लिए अध्यादेश को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. प्रमुख प्रावधानों में से कुछ खरीद, बिक्री और शराब के परिवहन में शामिल लोगों के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ जेल की सजा शामिल की गई है.
वर्तमान गुजरात अधिनियम में आवश्यक संसोधन के लिए अध्यादेश को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. प्रमुख प्रावधानों में से कुछ खरीद, बिक्री और शराब के परिवहन में शामिल लोगों के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ जेल की सजा शामिल की गई है.
स्रोत – द हिंदू