भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया समेत तीन संस्थानों पर नियामकीय अनुपालन नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) नियमों का पालन नहीं करने की वजह से इंडस्ट्रयल बैंक ऑफ कोरिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर वूरी बैंक पर भी 59.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड पर भी 12.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (Commonwealth Games Federation - CGF) ने एक महत्वपूर्ण ब्रांडिंग परिवर्तन के तहत…
भारत में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर में वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।…
भारत की प्रमुख निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने "एसबीआई…
भारत ने रूस की रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (Rosoboronexport) के साथ 248 मिलियन डॉलर का समझौता किया है,…
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर नियामक मानदंडों के उल्लंघन…
सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक…