विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day) हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए, साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। यह दिन उपभोक्ताओं की शक्ति और सभी के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ बाज़ार के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है।
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इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस “फेयर डिजिटल फाइनेंस” की थीम पर मनाया जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग इस दिन को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों के साथ मनाएगा।
दिन का इतिहास:
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के विशेष संदेश से प्रेरित है जो 15 मार्च 1962 को दिया गया था। इस संदेश में उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा करने वाले पहले विश्व नेता बनने वाले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया। उपभोक्ता आंदोलन ने पहली बार 1983 में उस तारीख को चिह्नित किया और अब हर साल महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों पर कार्रवाई करने के लिए दिन का उपयोग करता है।
उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार हैं:
भारत में विभिन्न उपभोक्ता संगठन (नीचे उल्लिखित) कार्य कर रहे हैं जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सहायता प्रदान करते हैं:
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