यह योजना उस लड़की के परिवार को 25,000 रुपये की एक बार की वित्तीय सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिसकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये है. कन्या के 18 वर्ष के होने के बाद विवाह के समय मौद्रिक सहायता प्रदान की जाएगी.
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