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पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन को दी मंजूरी

 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है. वर्तमान में, केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है. पहले, पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था.

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राज्य विधान परिषद के बारे में:

  • राज्य विधान परिषद, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है.
  • यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया गया है.
  • राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधान सभा के सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकता है.
  • भारतीय संसद किसी राज्य की राज्य विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी; राज्यपाल: जगदीप धनखड़.

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