Categories: National

यूपीएससी ने राज्य पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए कड़े किये नियम

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में पुलिस बल में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित ये निर्देश, पुलिस सुधारों पर अदालत के 2006 के फैसले को संशोधित करने की केंद्र की याचिका के जवाब में आए हैं। अदालत के हालिया फैसले में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के लिए पारदर्शिता, योग्यता-आधारित नियुक्तियाँ और निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

 

पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति

  • सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त करने से बचें।
  • इसके बजाय, राज्यों को डीजीपी या पुलिस आयुक्त के पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजने का आदेश दिया गया है।

 

यूपीएससी चयन प्रक्रिया

  • यूपीएससी प्रस्तुत नामों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा और तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा।
  • राज्य तब इनमें से किसी एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। चयन प्रक्रिया में योग्यता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है।

 

कार्यकाल पर विचार

  • सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है कि नियुक्त डीजीपी के पास सेवा की उचित अवधि शेष है, जिससे पुलिस नेतृत्व में स्थिरता और निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा।

 

मौजूदा नियमों का निलंबन

  • शीर्ष अदालत ने नए निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए फैसला सुनाया है कि पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित किसी भी मौजूदा नियम या राज्य कानून को स्थगित रखा जाएगा।

 

राज्य संशोधन की गुंजाइश

  • हालांकि निर्देश बाध्यकारी हैं, जिन राज्यों में पुलिस नियुक्तियों पर विशिष्ट कानून हैं, उन्हें कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करते हुए, यदि आवश्यक हो तो संशोधन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।

 

ऐतिहासिक संदर्भ

  • सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले से उपजे हैं, जिसे आमतौर पर प्रकाश सिंह मामले के रूप में जाना जाता है।
  • मूल फैसले में विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई थी, जिसमें डीजीपी और एसपी के लिए निश्चित कार्यकाल, पारदर्शी नियुक्तियां, पुलिस कार्यों को अलग करना और पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण जैसे निरीक्षण निकायों की स्थापना शामिल थी।

 

अवमानना के लंबित मामले

  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2006 के पहले के निर्देशों को लागू न करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाएँ लंबित हैं।
  • ये हालिया निर्देश प्रकाश सिंह मामले में उल्लिखित लंबे समय से लंबित सुधारों को लागू करने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में काम करते हैं।

 

Find More National News Here

 

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘Women in Agri-Food Systems’ वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कृषि-खाद्य प्रणालियों में…

7 hours ago

World Sleep Day 2026:अच्छी नींद क्यों है सेहत के लिए जरूरी?

World Sleep Day 2026: शरीर की क्रियाओं का नींद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बगैर…

8 hours ago

लाड़ली बहना योजना: 34वीं किस्त की राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई, जानें इस योजना के बारे में

मध्य प्रदेश सरकार ने 13 मार्च 2026 को लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी…

8 hours ago

BIM10 टूर्नामेंट विवाद: तीन खिलाड़ियों को किया गया सस्पेंड

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बारबाडोस में आयोजित Bim10 लीग 2023/24 के दौरान भ्रष्टाचार के…

9 hours ago

Iran Crisis: अमित शाह की अगुवाई में भारत सरकार का विशेष पैनल गठित

केंद्र सरकार ने ईरान में जारी संकट को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर…

10 hours ago

EPFO से जुड़कर South Indian Bank ने शुरू की EPF पेमेंट सर्विस

साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation)…

10 hours ago