ड्राफ्ट कानून के अनुसार, तीन बार “तालाक” बोलकर अपनी पत्नी को तलाक देने की कोशिश करने वाले मुस्लिम व्यक्ति को तीन साल की सजा और जुर्माना होगा. विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने हेतु तैयार है.
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