उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सज़ा बढ़ाई गई है। किसी महिला को धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की सज़ा 10 साल और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ थी। नए विधेयक में सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 29 जुलाई को सदन में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है, शादी का वादा करता है, साजिश रचता है या तस्करी करता है, तो यह अपराध सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा, “सरकार लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे भोजन, आश्रय और आवास, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, लेकिन वे ऐसे मुद्दों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि यह उनके अनुकूल है,” उन्होंने कहा, “हमारे लिए रोज़गार और मूल्य वृद्धि मुद्दे हैं। इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं।”
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
विश्व एनजीओ दिवस 2026 शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। यह वैश्विक दिवस गैर-सरकारी…
भारत और इज़राइल ने 25–26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा के…
भारत ने 27 फरवरी 2025 को चंद्रशेखर आज़ाद का 95वां शहीदी दिवस मनाया, जो भारतीय…
वृंदावन, नंदगांव और बरसाना की अनोखी होली देशभर में प्रसिद्ध है। देश-विदेश के लोग यहां…
Holi 2026 Kab Hai: होली का पर्व (Holi 2026) हर साल की चैत्र मास की…
Holi 2026: रंगों के उत्सव होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता…