राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा पर मोहर लगा दी हैं। राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। अनुच्छेद 356 को आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है और यह ‘राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता’ से संबंधित है।
राज्यपाल कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य में सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान को लागू करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
स्रोत: लाइवमिंट



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