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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi-PMSSN) को एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड (single non-lapsable reserve fund) के रूप में मंजूरी दी है. यह स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के हिस्से के लिए अनुमोदित किया गया है जो वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136-बी के तहत लगाया जाता है.

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प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि:

यह पब्लिक अकाउंट में स्वास्थ्य के लिए नॉन-लैप्सबल रिजर्व फंड है. इस फंड में स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर में स्वास्थ्य की हिस्सेदारी से प्राप्त आय शामिल होगी. कोष में इस राजस्व का उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिए और आपातकालीन तथा आपदा के लिए तैयारी और स्वास्थ्य आपात के मामलों में प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाएगा.

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