केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यक्तियों (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक के मसौदे के अवैध व्यापार को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोहराए जाने वाले अपराधियों के लिए जीवन कारावास की सजा भी प्रस्तावित की है. मसौदा विधेयक में विभिन्न अपराधों को “तस्करी” और “बढ़ती तस्करी” में विभाजित करता है.
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