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RBI ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर जारी किया नियम, 30 दिनों में शिकायत का निपटान नहीं होने पर रोजाना 100 रुपए की पेनाल्टी
आरबीआई ने ऋणदाताओं, वित्तीय संस्थानों और क्रेडिट ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट जानकारी के बारे में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर करें अन्यथा उन्हें ₹100 का दैनिक जुर्माना लग सकता है। भारतीय रिज़र्व...
Published On October 27th, 2023