सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिशा-निर्देशों ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसायटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया है। इन दिशा-निर्देशों का फोकस स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकरणों, और बाल संरक्षण अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने पर है, ताकि राज्य में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, राजस्थान में 20-24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर चुकी थीं।
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| चर्चा में क्यों? | राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया दिशानिर्देश |
| आंकड़े (एनएफएचएस-5) | राजस्थान में 20-24 वर्ष की 25.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो गयी थी। |
| सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश | राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा स्थानीय पंचायतों, स्कूल प्राधिकारियों और बाल संरक्षण अधिकारियों को जवाबदेह बनाना। |
| सुप्रीम कोर्ट का फैसला | बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। यह नियम बनाता है कि बाल विवाह व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है। |
| बहुआयामी दृष्टिकोण | जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा समर्थित नागरिक समाज, ग्राम पंचायतों और पुलिस के एकीकृत प्रयास से बाल विवाह को समाप्त करना। |
| न्यायालय के निर्देश | बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करें और बाल विवाह के लिए स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएँ। “रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन” मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। |
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