सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फंडिंग में गुमनाम रहने की आलोचना करते हुए सर्वसम्मति से चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। इस फैसले का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया।
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। यह फैसला उस योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद आया, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति दी गई थी।
न्यायमूर्ति खन्ना का परिप्रेक्ष्य: न्यायमूर्ति खन्ना ने एक सहमति वाली राय लिखी, थोड़ा अलग तर्क पेश किया लेकिन अंततः सर्वसम्मत निर्णय का समर्थन किया।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिद्धांतों का उल्लंघन: दोनों निर्णयों ने संबोधित किया कि क्या चुनावी बांड योजना और कानूनों के प्रासंगिक वर्गों में संशोधन के अनुसार राजनीतिक दलों को स्वैच्छिक योगदान पर जानकारी का गैर-प्रकटीकरण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…
यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…
भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है।…
भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में, आधार…