श्रीलंकाई संसद में ‘खेल से संबंधित अपराधों की रोकथाम’ का बिल पारित होते ही, श्रीलंका मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियाई देश बन गया हैं। मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से संबंधित यह नया कानून सभी खेलों पर लागू होगा और यदि कोई व्यक्ति खेल में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही उसे अन्य जुर्मानो का भुगतान भी करना पड़ेगा ।
उपरोक्त समाचार सेRRB NTPC/SSC CGL परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- श्रीलंका की राजधानी: श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी
- मुद्रा: श्रीलंकन का रुपया
- प्रधान मंत्री: रानिल विक्रमसिंघे; अध्यक्ष: मैत्रीपाल सिरिसेन
स्रोत: न्यूज18



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