स्पैनिश संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक उपाय को मंजूरी दी। केंद्र-वाम गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार, 14 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी।
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