दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक के प्रुडेंशियल अथॉरिटी ने देश के वित्तीय खुफिया केंद्र अधिनियम (FIC एक्ट) के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की दक्षिण अफ्रीका शाखा पर 10 मिलियन रैंड (₹4.5 करोड़) का वित्तीय जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में 5.50 मिलियन रैंड की तुरंत देय राशि शामिल है, जो पहले ही भुगतान की जा चुकी है, और 4.5 मिलियन रैंड का शेष भुगतान 36 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, भुगतान दी गई अवधि के भीतर अनुपालन पर निर्भर है।
बैंक ऑफ बड़ौदा वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में अपनी शाखा में कथित अनुपालन खामियों के लिए दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक द्वारा जांच के दायरे में है। बैंक सक्रिय रूप से जांच में सहयोग कर रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत नियम 30 के अनुसार सभी आवश्यक प्रकटीकरण किए हैं। इसने अपने अनुपालन प्रक्रियाओं में भी सुधार किया है और नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू किए हैं।
जांच से जुड़े कुछ मामले विचाराधीन हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का 50 मिलियन रुपये के जुर्माने के खिलाफ अपील शामिल है। बैंक ने आश्वासन दिया है कि वह इन जांचों से उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित रखेगा।
इस खबर के बाद मंगलवार को BSE पर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 1.97 फीसदी की गिरावट के साथ 154.40 रुपये पर बंद हुआ।
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