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उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार वेंचर्स पर जुर्माना लगाया

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भारतीय प्रतिभूति एंव विनियम बोर्ड (SEBI) ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड (AVIL) और इसके निदेशकों पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने व लिस्टिंग कंडिशन्‍स का पालन नहीं करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के शेयर मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए झूठी कॉर्पोरेट अनाउसमेंट की थी। 

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एवीआईएल ने अगस्‍त 2014 में अफ्रीका में एक कंपनी का अधिग्रहण करने और सिंगापुर में एक सब्सिडियरी स्‍थापित करने की घोषणा की थी। हालांकि, धरातल पर ऐसा किया नहीं गया. ये घोषणाएं केवल कंपनी के शेयर के मूल्‍य को प्रभावित करने के लिए की गई थीं। सेबी ने अपनी जांच में इस गड़बड़ी को सही पाया और अब कंपनी और निदेशकों पर जुर्माना लगाया है.

सेबी ने एक्‍सचेंजों को सही जानकारी न देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना आधार वेंचर्स लिमिटेड, इसके निदेशकों जिल्‍स रायचंद मदान, सोमभाई सुंदरभाई मीणा और ज्‍योति मुनव्‍वर पर लगाया है। इसे संयुक्‍त रूप से भरना होगा. यही नहीं सेबी ने मीणा और आधार वेंचर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्‍लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुनव्‍वर पर कंपनी के अनुपालन अधिकारी होने पर जरूरी जानकारियां एक्‍सचेंजों के साथ शेयर न करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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