SEBI ने नए आरपीटी पोर्टल के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने और भारतीय प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन (RPT) के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लेनदेन की रिपोर्टिंग और निगरानी को सुव्यवस्थित करना है, ताकि वे सख्त प्रकटीकरण मानदंडों का पालन कर सकें। यह नया RPT पोर्टल पारदर्शी और जवाबदेह बाजार वातावरण बनाने की दिशा में SEBI के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

SEBI का नया RPT पोर्टल क्या है?

SEBI द्वारा शुरू किया गया RPT पोर्टल सूचीबद्ध कंपनियों को उनके संबंधित पक्ष लेनदेन की समय पर और सटीक रिपोर्टिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल कंपनियों को अपने लेनदेन को पूरी तरह से प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य करेगा, जिससे नियामकों और निवेशकों को इन लेनदेन को समझने और उनकी निगरानी करने में आसानी होगी।

यह पोर्टल निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि कंपनियों की वित्तीय लेनदेन पारदर्शी हों और बाजार में विश्वास बना रहे।

सूचीबद्ध कंपनियों को कैसे होगा लाभ?

RPT पोर्टल कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे वे अपने संबंधित पक्ष लेनदेन की जानकारी एक ही मंच पर अपलोड कर सकेंगी। यह न केवल प्रकटीकरण में एकरूपता लाएगा बल्कि कंपनियों को SEBI के नियमों का पालन करने में भी मदद करेगा, जिससे गैर-अनुपालन (non-compliance) के जोखिम को कम किया जा सकेगा।

कंपनियों को अपने लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना होगा और समयबद्ध रिपोर्टिंग करनी होगी। व्यवसायों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, इस तरह का विश्वसनीय प्रणाली होना कॉर्पोरेट पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी अड़चनों से बचने के लिए आवश्यक है।

निवेशकों और नियामकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?

निवेशकों के लिए: यह पोर्टल पारदर्शिता को बढ़ाएगा और कंपनियों की संबंधित पक्ष लेनदेन की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा, जिससे वे अधिक जानकारी के आधार पर निवेश निर्णय ले सकेंगे। वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखना निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नियामकों के लिए: SEBI इस पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों के लेनदेन की निगरानी को और अधिक प्रभावी बना सकेगा। यह नियामकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कंपनियां निर्धारित मानदंडों का पालन कर रही हैं, जिससे बाजार की अखंडता बनी रहेगी और सभी हितधारकों के हित सुरक्षित रहेंगे।

कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारने में SEBI की पिछली पहलें

SEBI ने पहले भी कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारने के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं। नवंबर 2021 में, SEBI ने संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए नए नियम जारी किए, जिसमें ₹1,000 करोड़ या कंपनी के वार्षिक टर्नओवर के 10% से अधिक मूल्य के RPT को शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया। यह कंपनियों के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन को अधिक पारदर्शी तरीके से प्रबंधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

जुलाई 2023 में, SEBI ने कंपनियों के लिए किसी भी महत्वपूर्ण घटना या जानकारी को 12 से 24 घंटे के भीतर प्रकटीकरण करने का नियम लागू किया। इससे निवेशकों को समय पर जानकारी मिल सकेगी और वे कंपनियों के विकास और वित्तीय गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे।

भविष्य के लिए एक पारदर्शी कदम

SEBI का नया RPT पोर्टल भारत के प्रतिभूति बाजार को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सूचीबद्ध कंपनियों को उनके संबंधित पक्ष लेनदेन को व्यवस्थित रूप से रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करेगा और कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करेगा।

बाजार की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए, मजबूत नियामक नीतियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। इस तरह की पहल से निवेशक और अन्य हितधारक एक सुरक्षित और भरोसेमंद बाजार की ओर बढ़ सकते हैं, जहां पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी।

समाचार में क्यों? मुख्य बिंदु
SEBI ने RPT पोर्टल लॉन्च किया SEBI ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन (RPT) की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने हेतु एक समर्पित पोर्टल पेश किया।
उद्देश्य यह पोर्टल संबंधित पक्ष लेनदेन के समयबद्ध और सटीक प्रकटीकरण को सुनिश्चित कर पारदर्शिता और कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करेगा।
नियामक परिवर्तन 2021 में, SEBI ने ₹1,000 करोड़ या समेकित वार्षिक टर्नओवर के 10% से अधिक के RPT के लिए शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति को अनिवार्य किया।
हालिया अपडेट जुलाई 2023 में, SEBI ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सामग्री घटनाओं (Material Events) के प्रकटीकरण हेतु 12 से 24 घंटे की सख्त समयसीमा लागू की।
SEBI की भूमिका SEBI भारतीय प्रतिभूति बाजार का नियामक है और बाजार में पारदर्शिता व अखंडता को बनाए रखने का कार्य करता है।
निवेशकों पर प्रभाव पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
सूचीबद्ध कंपनियों पर प्रभाव कंपनियों को समय पर और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करनी होगी, जिससे गैर-अनुपालन (Non-compliance) के जोखिम कम होंगे।
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vikash

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