सेबी बोर्ड ने एंजेल फंड्स के संबंध में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. हालांकि, एंजेल निवेशक द्वारा न्यूनतम निवेश 25 लाख रुपये तक रहेगा. इसके अलावा, एसईबीआई ने 5 करोड़ रूपये के साथ रजिस्टर करने के लिए एंजेल फंड्स के लिए जरूरी न्यूनतम कॉर्पस साइज़ को कम कर दिया होगा.
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