भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पात्रता मानदंडों के उल्लंघन के कारण मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज लिमिटेड (KISL) का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
मर्चेंट बैंकर के रूप में केआईएसएल का पंजीकरण रद्द करने का सेबी का निर्णय उच्च मानकों को बनाए रखने और पूंजी बाजार के भीतर पात्रता मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखना है।
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