गुजरात विधानसभा द्वारा ‘गुजरात की दुकान और प्रतिष्ठान (रोज़गार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2019’ पारित किया गया, जिसे 1 मई, 2019 से लागू किया गया। अधिनियम के अंतर्गत राज्य में दुकाने और अन्य व्यवसाय चौबीस घंटों के लिए खुली रहेंगे । इस अधिनियम ने गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 को प्रतिस्थापित कर …
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