भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने “बैंक ऑफ़ चाइना” को देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दी है। इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले बैंकों को RBI के मानदंडों का पालन करना होता है। ‘बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड’ को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। उपरोक्त समाचार …
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