भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी के कारण महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन DICGC से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा राशि का दावा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार है। Buy Prime …
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