अवैध संपत्ति के विध्वंस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा-निर्देश

13 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा सिर्फ़ अपराध के आरोपों के आधार पर लोगों के घरों और निजी संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह के विध्वंस से अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसमें निर्दोषता की धारणा भी शामिल है, और अन्य किरायेदारों पर अनुचित प्रभाव पड़ता है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार का भी उल्लंघन होता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विध्वंस के संबंध में दिशानिर्देश

जारी तिथि: 13 नवंबर

मुख्य बिंदु

  • न्यायालय ने केवल अपराध के आरोप के आधार पर संपत्तियों के विध्वंस को रोकने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं।
  • अदालत ने निर्दोष मान्यता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार के उल्लंघन पर बल दिया।
  • किरायेदारों को बेदखली से पहले 15 दिन का अनिवार्य नोटिस देना होगा, जिसमें कारण और सुनवाई की तिथि का उल्लेख होना चाहिए।
  • दिशानिर्देशों का पालन न करने पर अवमानना कार्यवाही की जा सकती है और विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से पुनर्स्थापन की लागत वसूल की जा सकती है।
  • ये दिशानिर्देश राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुस्लिम किरायेदारों के खिलाफ किए गए विध्वंस की प्रतिक्रिया में थे।

राज्यों में विध्वंस से संबंधित कानून

राजस्थान

  • उदयपुर घटना: एक किरायेदार के पुत्र के अपराध में संलिप्त होने के बाद घर को ध्वस्त किया गया।

    प्रासंगिक कानून

    • राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 245: सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के लिए सजा, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना शामिल है।

    सूचना आवश्यकताएँ

    • अतिक्रमणकारियों को संपत्ति जब्ती से पहले सूचित किया जाना चाहिए।
    • राजस्थान वन अधिनियम, 1953, धारा 91: केवल तहसीलदार ही घुसपैठियों के लिए बेदखली आदेश पारित कर सकता है।

मध्य प्रदेश

  • जून घटना: एक पुत्र द्वारा मंदिर का अपमान करने का आरोप लगने के बाद घर का एक हिस्सा ध्वस्त किया गया।

    प्रासंगिक कानून

    • मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961, धारा 187

    सूचना आवश्यकताएँ

    • विध्वंस से पहले मालिक को कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए।
    • यदि पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया तो विध्वंस किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश

  • 2022 विध्वंस: सांप्रदायिक हिंसा के बाद कई संरचनाओं को विध्वंस किया गया।

    प्रासंगिक कानून

    • उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन और विकास अधिनियम, 1973, धारा 27

    सूचना आवश्यकताएँ

    • नोटिस के 15-40 दिनों के बाद विध्वंस आदेश दिया जाता है।
    • निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

दिल्ली

  • 2022 घटना: सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान चलाए गए।

    प्रासंगिक कानून

    • दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, धारा 321, 322, 343

    सूचना और आपत्ति का अवसर

    • व्यक्तियों को विध्वंस के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए।

    आयुक्त के अधिकार

    • आयुक्त बिना नोटिस के अवैध संरचनाओं या कार्यों का विध्वंस आदेश दे सकता है, लेकिन मालिक को उचित अवसर देना आवश्यक है।

हरियाणा

  • 2023 घटना: नूह जिले में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 443 संरचनाओं को ध्वस्त किया गया।

    प्रासंगिक कानून

    • हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1994, धारा 261

    सूचना और आपत्ति का अवसर

    • दिल्ली नगर निगम अधिनियम की तरह प्रावधान, लेकिन विध्वंस के लिए केवल 3 दिन का समय।
    • व्यक्तियों को आपत्ति का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
Summary/Static Details
चर्चा में क्यों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा लोगों के घरों और निजी संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
नोटिस की अवधि बेदखली से पहले किरायेदारों को चुनौती देने या समाधान के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा।
विध्वंस का कारण स्पष्ट कारणों से समर्थित होना चाहिए; केवल आरोपों के आधार पर बेदखली अधिकारों का उल्लंघन है।
मुआवज़ा उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने तथा अवमानना ​​कार्यवाही का सामना करने के लिए कहा जा सकता है।
अधिकार संरक्षण निर्दोषता की धारणा और आश्रय के अधिकार की रक्षा करता है (संविधान का अनुच्छेद 21)।
कानून प्रवर्तन सरकारी अधिकारियों को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा अन्यथा कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
विध्वंस ट्रिगर केवल अपराध के आरोपों के आधार पर इसकी अनुमति नहीं है; औचित्य के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।
न्यायालय की भूमिका न्यायालय ने आदेश दिया है कि बिना नोटिस दिए और आपत्तियां प्रस्तुत किए बिना कोई भी ध्वस्तीकरण कार्य नहीं किया जा सकता।
राज्य कानून राजस्थान: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, धारा 245 के तहत नोटिस देना आवश्यक है।

मध्य प्रदेश: अनधिकृत निर्माण के लिए कारण बताने के लिए नोटिस देना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश: यूपी शहरी नियोजन अधिनियम के तहत ध्वस्तीकरण नोटिस के लिए 15-40 दिन की अनुमति है।

दिल्ली: नोटिस के साथ ध्वस्तीकरण की अनुमति है, लेकिन आपत्ति करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

हरियाणा: दिल्ली के समान प्रावधान, लेकिन नोटिस के 3 दिनों के भीतर ध्वस्तीकरण होना चाहिए।

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
vikash

Recent Posts

क्या अब अमेरिका में तीन साल तक नहीं मिलेगा H-1B वीजा?, जानें सबकुछ

अमेरिका में हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के एक समूह ने कांग्रेस (अमेरिकी…

2 days ago

नीतू समरा को Noida International Airport का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया

नीतू समरा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (नियाल) का निया सीईओ नियुक्त किया गया है।…

2 days ago

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हुआ 703.3 अरब डॉलर

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 17 अप्रैल,…

2 days ago

भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपये की निकासी मंजूर की

भारत की ओर से मालदीव को दी जा रही आर्थिक और वित्तीय सहायता की पहली…

2 days ago

विश्व मलेरिया दिवस 2026: तिथि, विषय और वैश्विक प्रयासों की व्याख्या

विश्व मलेरिया दिवस 2026 हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाएगा, ताकि मलेरिया के बारे…

2 days ago

India Census 2027: आरजीआई ने टोल-फ्री हेल्पलाइन 1855 शुरू की

सरकार ने भारत में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम…

2 days ago