सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये वैधानिक अधिकार हैं और कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह फैसला 11 अप्रैल, 2026 को राजस्थान राज्य में सहकारी समिति चुनावों से जुड़े एक मामले के दौरान आया था। न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ये अधिकार केवल ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ (Representation of the People Acts) जैसे कानूनों के दायरे में ही मौजूद हैं, और ये विभिन्न शर्तों, योग्यताओं और अयोग्यताओं के अधीन हो सकते हैं।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने उस पहले से तय कानूनी स्थिति को दोहराया है कि:
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया है कि ये दोनों अधिकार पूरी तरह से वैधानिक अधिकार हैं; इसका मतलब है कि इन्हें संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के ज़रिए बनाया और नियंत्रित किया जाता है, और भारत के संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत इनकी कोई गारंटी नहीं दी गई है।
यह फ़ैसला राजस्थान में ज़िला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के चुनावों से जुड़े विवाद के संदर्भ में आया है। ये संघ ‘राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2001’ के तहत संचालित होते हैं, जिसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई थी।
इस अधिनियम के तहत उम्मीदवारों की पात्रता के मानदंड निर्धारित करने के लिए कुछ उप-नियम बनाए गए थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
इसके चलते, कुछ सहकारी समितियों ने राजस्थान हाई कोर्ट में इन नियमों को चुनौती दी और यह तर्क दिया कि ये नियम अनुचित थे और कानूनी प्रावधानों की सीमा से बाहर थे।
वर्ष 2015 में, एक एकल न्यायाधीश ने इन उप-नियमों को रद्द कर दिया था, और वर्ष 2022 में एक खंडपीठ ने पहले लिए गए उस निर्णय को बरकरार रखा।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तर्क को पलट दिया और यह कहा कि ये उप-नियम केवल पात्रता की शर्तें निर्धारित करते हैं और कानूनी रूप से वैध हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि ये उप-नियम अयोग्यता नहीं हैं, बल्कि ये केवल पात्रता को परिभाषित करते हैं और ये समानता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहकारी समितियों के आंतरिक मामलों में अदालतों को तब तक दखल नहीं देना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट गैर-कानूनी काम न हुआ हो।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सहकारी समितियों को आम तौर पर ‘राज्य’ नहीं माना जाता है।
इसलिए, उनके आंतरिक चुनाव संबंधी मामले आमतौर पर अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं।
अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि चुनावी अधिकार, जैसे कि इन कानूनों से मिलते हैं:
ये कानून यह तय करते हैं कि:
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